चेम्बर ऑफ कॉमर्स, किराना व्यापारी संघ एवं कार्यालय उपसंचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला कबीरधाम के तत्वावधान में खाद्य अनुज्ञप्ति एवं पंजीयन प्राप्त करने हेतु व्यापारियों की सुविधा के लिए शिविर का आयोजन किया गया है |
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 31 के अंतर्गत खाद्य पदार्थ के भंडारण, वितरण एवं विक्रय करने वाले खाद्य कारोबारकर्ताओं जिसमें किराना, होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, पान ठेला, जूस सेंटर, फल विक्रेता, राइस मिल, दाल मिल, पोहा मिल, मुरमुरा मिल खाद्यान्न अनाजों और दालों को पीसने वाली इकाइयां , शराब विनिर्माता, एवं खाद्य परिवहन करने वाले ट्रांसपोर्ट सहित अन्य खाद्य कारोबारी भी सम्मिलित है |
ऐसे सभी कारोबारियों को अनुज्ञप्ति/पंजीयन प्राप्त करने के पश्चात ही खाद्य व्यवसाय करना चाहिए | बिना अनुज्ञप्ति प्राप्त किये खाद्य व्यवसाय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 63 के अनुसार 10 लाख रुपए तक के जुर्माने से दंड का प्रावधान है |
अतएव सभी खाद्य व्यापारियों की सुविधा के लिए नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन के साथ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एवं किराना व्यापारी संघ के द्वारा शिविर का आयोजन किया गया है |
शिविर दिनांक 6 मार्च दिन बुधवार , सुबह 11 बजे से 3 बजे तक महावीर स्वामी चौक मे लगाया जाएगा , इस हेतु आवश्यक दस्तावेज साथ लेकर आयें
पासपोर्ट साइज़ फोटो (1)
आधार कार्ड की स्वप्रमाणित फोटो कॉपी (1)
अपनी दुकान / परिसर के प्रमाण हेतु – बिजली बिल (फर्म के प्रोपराइटर के नाम से ) या किरायानामा या बिक्री पत्र या लीज एग्रीमेंट (इनमे से कोई एक )
वाटर टेस्ट रिपोर्ट – रेस्टोरेंट, ढाबा, भोजनालय, केंटीन, कैफे आदि जहां भोजन निर्माण मे पानी का उपयोग किया जाता है
पंजीयन शुल्क – 100 रुपए प्रतिवर्ष एवं अनुज्ञप्ति शुल्क – 2000 रुपए प्रतिवर्ष
अधिक जानकारी के लिए किराना व्यापारी संघ के सचिव श्री राकेश दोशी जी 9425558904 एवं चेम्बर जिला महामंत्री वनित सिंह सलूजा 9893707000 से संपर्क कर सकते है ||