चेम्बर ऑफ कॉमर्स ने चुनाव के दौरान जांच से व्यापारियों को हो रही समस्याओं के संबंध में आज जीएसटी असिस्टेंट कमिश्नर श्री शंकर जोनशन से मुलाकात की | चेम्बर ने चुनाव प्रभावित करने वाले अवैध समानों पर कारवाही करने का समर्थन करते हुए कहा कि जो व्यापारी नियमों के तहत व्यापार कर रहे है उन्हे परेशान ना किया जाए , चूंकि अभी त्योहारी सीजन है इसलिए ट्रांसपोर्ट से सभी व्यापारियों का समान परिवहन हो रहा है ऐसे मे जांच से नाम से सभी व्यापारियों को परेशान ना करते हुए सत्यापन की आसान प्रक्रिया बनाई जाए जिसमें चेम्बर और व्यापारी विभाग का पूरा सहयोग करेंगे |
विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश में चुनाव आयोग के द्वारा निष्पक्ष चुनाव कराने हेतु चुनाव में मतदान को प्रभावित करने के उद्देश्य से पैसे और वस्तुओं के बांटने में रोक लगाने हेतु नगदी और सामानों के परिवहन की सघन जांच की जा रही है |
प्रशासन के इस जांच प्रक्रिया व्यापारियों को सहयोग प्रदान करना है , एवं कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है ताकि अनावश्यक रूप से किसी भी व्यापारी को परेशानी ना हो –
*नगद के परिवहन के संबंध में*
1. 50000 से ज्यादा नगद का परिवहन करने से बचें |
2. दुकान में बिक्री करने के बाद रात्रि में घर जाते समय नगद रखे है तो साथ में उस दिन की बिक्री का विवरण साथ मे रखें |
3. नगद पैसा बैंक मे जमा करने के लिए जाते समय बैंक की पर्ची भरकर साथ मे रखें , बिना पर्ची के बैंक मे पैसा लेकर नया जाएं |
4. जिन व्यापारियों का मार्केट मे उधार वसूलने का भी काम है वे वसूली गई राशि का डीटेल ( GST रशीद बुक) साथ मे रखें |
*माल परिवहन के संबंध मे*
1. व्यापारी द्वारा अपने व्यापार के सिलसिले में अन्य जिले मे ले जाए जा रहे सैम्पल जैसे कपड़ा, जींस, रेडीमेड, मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रिकल्स एवं इलेक्ट्रानिक्स सामानों के लिए अपना जीएसटी सर्टिफिकेट, डिक्लियरेशन और दुकान का एवं स्वयं का परिचय पत्र साथ मे जरूर रखें
2. स्वयं के वहाँ या ट्रांसपोर्ट ( गैरेज) से मंगाए गए सामानों के साथ जीएसटी बिल और ई वे बिल जो भी जरूरी हो जरूर साथ रखें |
3. इसी प्रकार ज्वेलरी वाले जिला मुख्यालय या तहसील मुख्यालय से छोटे छोटे गाँव में दुकानदारों को अपना माल विक्रय करने जा रहे है तो डिक्लियरेशन की प्रति साथ में रखें |
निष्कर्ष – समान और नगद दोनों के परिवहन करते समय उसका पक्का प्रूफ जरूर रखें और असुविधा से बचें